जिले में संचालित समस्त शासकीय कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। श्रम विभाग द्वारा सभी संबंधित कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों को वेतन भुगतान से संबंधित प्रचलित वैधानिक प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे प्रतिष्ठान अथवा कार्यालय जहां 1000 या उससे कम कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक माह के वेतन का भुगतान आगामी माह की 7 तारीख से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। इसी प्रकार, जिन प्रतिष्ठानों अथवा विभागों में 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां संबंधित माह के वेतन का भुगतान आगामी माह की 10 तारीख से पूर्व किया जाना अनिवार्य है।
श्रम विभाग ने सभी संबंधित कार्यालयों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि कर्मचारियों एवं श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण की जाए तथा भुगतान में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। श्रम निरीक्षक श्री आलोक शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों एवं श्रमिकों को समय पर वेतन प्राप्त होना उनके आर्थिक हितों एवं कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जिले के सभी संबंधित कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों को वेतन भुगतान से जुड़े वैधानिक प्रावधानों एवं निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने अथवा वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान अथवा नियोजक के विरुद्ध प्रचलित श्रम कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यदि किसी कर्मचारी अथवा श्रमिक को निर्धारित समय-सीमा में वेतन प्राप्त नहीं होता है, तो वह अपनी शिकायत श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दर्ज करा सकता है।


